नई दिल्ली: 1 सितंबर से लागू हुए 7 बड़े वित्तीय बदलाव: सिलेंडर सस्ता, डाक सेवा बदली, बैंकिंग और पेंशन नियमों में भी बदलाव
नई दिल्ली: 1 सितंबर से लागू हुए 7 बड़े वित्तीय बदलाव: सिलेंडर सस्ता, डाक सेवा बदली, बैंकिंग और पेंशन नियमों में भी बदलाव
1 सितंबर से देशभर में कई बड़े वित्तीय बदलाव लागू हो गए हैं, जो सीधे आपकी जेब और बजट को प्रभावित करेंगे।
सबसे पहले, LPG सिलेंडर में बदलाव हुआ है। कमर्शियल सिलेंडर 51 रुपये सस्ता हो गया है और अब इसकी कीमत 1581 रुपये होगी। यह खासकर व्यवसायों और उद्योगों के लिए राहत है।
दूसरा, डाक सेवा में बदलाव आया है। साधारण डाक सेवा बंद कर दी गई है और अब डाक सेवा व स्पीड पोस्ट को मर्ज कर दिया गया है। यानी अब सामग्री सिर्फ स्पीड पोस्ट से ही भेजी जा सकेगी।
तीसरा, बैंकिंग क्षेत्र में असर हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट प्रोग्राम में बदलाव किया है। अब डिजिटल गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग और सरकारी वेबसाइट पर लेन-देन पर रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे।
चौथा, फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में बदलाव। इंडियन बैंक और IDBI बैंक ने अपनी विशेष FD स्कीम बंद कर दी हैं। इंडियन बैंक की 444 और 555 दिन वाली FD, और IDBI बैंक की 444, 555 और 700 दिन वाली FD स्कीमें अब उपलब्ध नहीं होंगी।
पाँचवाँ, पेंशन योजनाओं में राहत। नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) की यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) चयन की डेडलाइन अब 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। पहले यह तारीख 30 जून, फिर 30 अगस्त थी।
छठा, ATM ट्रांजैक्शन फीस नियम। मई 2025 में RBI और NPCI ने दूसरे बैंक के ATM से पैसे निकालने पर शुल्क बढ़ाया था, जो अब भी लागू है। कई बैंकों ने अपनी फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट्स को भी जारी नियमों के अनुसार रखा है।
सातवाँ, चांदी की हॉलमार्किंग। सितंबर माह में चांदी की हॉलमार्किंग अनिवार्य हो सकती है। इससे चांदी की कीमतों में बदलाव होगा। यह खरीदारों के लिए फायदेमंद भी हो सकता है, लेकिन दाम बढ़ने पर नुकसान भी उठाना पड़ सकता है।
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SOURCE: BUREAU
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