नई दिल्ली: आवारा कुत्तों पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला — नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही छोड़े जाएंगे, हिंसक कुत्ते नहीं होंगे रिहा
नई दिल्ली: आवारा कुत्तों पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला — नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही छोड़े जाएंगे, हिंसक कुत्ते नहीं होंगे रिहा
देशभर में बढ़ती आवारा कुत्तों की समस्या पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखना संभव नहीं है, लेकिन आक्रामक और हिंसक कुत्तों को अब खुले में नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसे कुत्तों को अलग और सुरक्षित स्थानों पर रखा जाएगा।
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने 11 अगस्त के आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि जिन कुत्तों को पकड़ा गया है, उनकी पहले नसबंदी (sterilization) की जाएगी, फिर उन्हें एंटी रेबीज का टीका लगाया जाएगा और इसके बाद उन्हें उसी स्थान पर छोड़ा जाएगा जहां से पकड़ा गया था। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश पूरे देश में लागू होगा।
इसके साथ ही अब कुत्तों को खाना खिलाने के नियम भी तय किए गए हैं। माननीय कोर्ट ने कहा कि अब इन्हें खास तय जगहों पर ही भोजन खिलाने की अनुमति होगी, ताकि आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
यह फैसला उस समय आया है जब देश के कई हिस्सों में आवारा कुत्तों के हमले की घटनाएं लगातार सामने आ रही थीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश एक संतुलित और व्यावहारिक कदम माना जा रहा है, जो मानव और पशु दोनों के हित में है।
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SOURCE: BUREAU
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